Hindi Newsएनसीआर न्यूज़contract employees will get diwali bonus delhi government gave order to all departments

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी मिलेगा दिवाली बोनस, दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को दिया आदेश

दिल्ली सरकार ने सभी विभागों और एजेंसियों को आदेश दिया है कि वो अपना यहां आउटसोर्स कंपनियों के जरिए अनुबंध पर तैनात कर्मियों को दिवाली पर बोनस दें। कर्मचारियों की शिकायत के बाद निर्देश दिया।

Sneha Baluni प्रमुख संवाददाता, नई दिल्लीThu, 22 Sep 2022 07:57 AM
share Share

दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों और एजेंसियों को अपना यहां आउटसोर्स कंपनियों के जरिए अनुबंध पर तैनात कर्मियों को दिवाली पर बोनस देने को कहा है। श्रम विभाग ने आउटसोर्स कंपनियों के जरिए तैनात कर्मियों की शिकायतों के बाद यह निर्देश जारी किया है।

श्रम आयुक्त की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी ठेकेदार प्रतिष्ठान, जिन्होंने लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन 20 या अधिक श्रमिकों को तैनात किया है, वह बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अंतर्गत आते हैं। उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करें। बताते चले कि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में अनुबंध पर कर्मियों की तैनाती की जाती है। 

श्रम विभाग को विभाग में तैनात कर्मियों की तरफ से शिकायतें मिल रही थीं कि उन्हें नियोक्ता कंपनियों की तरफ से बोनस जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जबकि बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के मुताबिक बोनस देने का नियम सभी निजी प्रतिष्ठानों के अलावा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता है, जिन्होंने लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन 20 या अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया है।

अगला लेखऐप पर पढ़ें