कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी मिलेगा दिवाली बोनस, दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को दिया आदेश
दिल्ली सरकार ने सभी विभागों और एजेंसियों को आदेश दिया है कि वो अपना यहां आउटसोर्स कंपनियों के जरिए अनुबंध पर तैनात कर्मियों को दिवाली पर बोनस दें। कर्मचारियों की शिकायत के बाद निर्देश दिया।
दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों और एजेंसियों को अपना यहां आउटसोर्स कंपनियों के जरिए अनुबंध पर तैनात कर्मियों को दिवाली पर बोनस देने को कहा है। श्रम विभाग ने आउटसोर्स कंपनियों के जरिए तैनात कर्मियों की शिकायतों के बाद यह निर्देश जारी किया है।
श्रम आयुक्त की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी ठेकेदार प्रतिष्ठान, जिन्होंने लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन 20 या अधिक श्रमिकों को तैनात किया है, वह बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अंतर्गत आते हैं। उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करें। बताते चले कि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में अनुबंध पर कर्मियों की तैनाती की जाती है।
श्रम विभाग को विभाग में तैनात कर्मियों की तरफ से शिकायतें मिल रही थीं कि उन्हें नियोक्ता कंपनियों की तरफ से बोनस जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जबकि बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के मुताबिक बोनस देने का नियम सभी निजी प्रतिष्ठानों के अलावा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता है, जिन्होंने लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन 20 या अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया है।