Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Cant remain out for long on interim bail supreme court to Satyendra Jain

लंबे टाइम तक नहीं रह सकते बाहर; सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट

Satyendra Jain: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को छह महीने पहले स्वास्थ्य के आधार पर दी गई अंतरिम राहत लंबे समय तक जारी नहीं रह सकती है।

Sudhir Jha अब्राहम थॉमस, नई दिल्लीMon, 4 Dec 2023 06:36 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को छह महीने पहले स्वास्थ्य के आधार पर दी गई अंतरिम राहत लंबे समय तक जारी नहीं रह सकती है। हालांकि, कोर्ट ने उनकी जमानत को अगले सप्ताह तक बढ़ा दिया, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। 26 मई को स्वास्थ्य कारणों की वजह से सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दी गई थई और इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है। 

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा ने सोमवार को कहा, 'हमें अपने अंतरिम आदेश के विस्तार पर विचार करना होगा। यह लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता।' आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक जैन ने कोर्ट से इस मामले को स्थगित करने की अपील की। उन्होंने दलील दी कि इससे पहले विशेष रूप से गठित जस्टिस एएस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ इस केस की सुनवाई कर रही थी। चूंकि जस्टिस बोपन्ना अस्वस्थ होने की वजह से छुट्टी पर हैं, सिघंवी ने अपील की कि उसी बेंच के सामने सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि वह अपनी काफी दलीलें उनके सामने रख चुके हैं। 

जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, 'मुझे बताया गया है कि इस केस को नियमित रूप से इस बेंच के पास भेजा गया है। मैं इसकी दोबारा पुष्टि करूंगा।' कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 11 दिसंबर तक के लिए टाल दिया। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। ईडी ने सत्येंद्र जैन से जुड़ी चार कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। ईडी ने इन कंपनियों से जुड़ी 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति भी पिछले साल जब्त की थी। सीबीआई की ओर से 2017 में दर्ज किए गए केस के बाद ईडी ने भी जांच शुरू की थी।

सुप्रीम कोर्ट में सत्येंद्र जैन ने अपील दायर की थी। अपील में जैन ने जमानत की मांग की थी। मांग करते हुए दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने शीर्ष अदालत के सामने कई वजहें भी बताई। जैन ने अपील में कहा कि वो डिप्रेसन का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कोविड के दौरान फेफड़ों में पैच होने और जेल में वजन कम होने की भी बात रखी। इससे पहले जैन ने कोर्ट को बताया था कि उनकी सर्जरी के बाद, डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह के साथ फिजियोथेरेपी करवाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि सरेंडर करने यह सब करवाना संभव नहीं हो पाएगा। इस दौरान ईडी ने सत्येंद्र जैन को जैन को सभी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात कहते हुए हिरासत पर जोर दिया।

 

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