बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में महिला एसआई का बयान दर्ज, गवाह को किया तलब
Brij Bhushan Sexual Assault Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को बृजभूषण सिंह यौन उत्पीड़न मामले की जांच में शामिल एक महिला सब इंस्पेक्टर का बयान दर्ज किया। अदालत ने महिला गवाह को भी तलब किया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मामले की जांच में शामिल एक महिला सब इंस्पेक्टर का बयान दर्ज किया। अदालत ने पीड़िता से SAI सेंटर लखनऊ और सर छोटू राम स्टेडियम रोहतक की तस्वीरें ली थीं। एक अन्य अभियोजन पक्ष की गवाह जो पीड़िता है, मेडिकल आधार पर पेश नहीं हुई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत की अदालत ने पीड़िता को 23 अगस्त को तलब किया है। इसी तारीख पर उसके बयान दर्ज किए जाएंगे।
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने सब इंस्पेक्टर रश्मि का बयान दर्ज किया। वहीं बचाव पक्ष के वकील राजीव मोहन ने गवाह से जिरह की। जिरह के दौरान गवाह ने कहा कि जांच उसे नहीं सौंपी गई थी, वरन वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर उसने जांच में हिस्सा लिया था। सब इंस्पेक्टर रश्मि ने यह भी कहा कि उसने पीड़िता एसएम को नोटिस जारी किया था, लेकिन उसने साइट प्लान तैयार करने में हिस्सा नहीं लिया था। इसके बाद इंस्पेक्टर रवि ने साइट प्लान तैयार किया था।
इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता एसएम को गवाही देने के लिए तलब किया है। बता दें कि पिछली तारीख पर अदालत ने कांस्टेबल मुकेश कुमार का बयान दर्ज किया था। कोर्ट ने 11 जुलाई को मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने और मुकदमा शुरू करने का निर्देश दिया था। 21 मई को कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे। अदालत ने कहा था कि बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ 5 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपों पर केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
सनद रहे छठी पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया है। अदालत ने एक महिला के आरोप पर आईपीसी की धारा 506 (भाग 1) के तहत दूसरे आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपपत्र में कहा है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बिना मुकदमे के लिए आरोपित किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों आरोपियों ने जांच में शामिल होकर सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत निर्देशों का पालन किया है। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया है।