Hindi Newsएनसीआर न्यूज़Atish have to apologised she join Jail and Bail group of aap leaders said BJP leader Praveen Shankar Kapoor

आतिशी ने AAP के बेल एंड जेल ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, माफी मांगनी होगी; बोले BJP नेता

भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आतिशी को माफी मांगनी होगी। उन्होंने अब तक किसी भी बड़े न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की है। लगता है वो न्यायिक प्रक्रिया को स्वीकार कर रही हैं।

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 July 2024 01:29 PM
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मानहानि से जुड़े एक मुकदमे में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को फिलहाल बेल मिल गई है। लेकिन आतिशी को मिली राहत के बाद उनके खिलाफ यह केस दायर करने वाले भाजपा नेता ने कहा है कि आज नहीं तो कल आतिशी को माफी मांगना ही होगा। आतिशी पर मानहानि का केस करने वाले भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आतिशी ने अब आप नेताओं के जेल एंड बेल ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, 'आज से आतिशी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल एंड बेल ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। अब यह सिलसिला चलता रहेगा। बेहतर होता कि जब आज वो कोर्ट में आ ही गई थीं तो न्यायालय में माफी कर इस चीज को हमेशा के लिए सेटल कर लेतीं। लेकिन शायद अभी वो माफी मांगने में थोड़ा समय लेना चाहती हैं।'

प्रवीण कपूर ने आगे कहा, 'मेरा मानना है कि उनके वकील ने लंबी तारीख लेने का प्रयास किया लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। ऐसे ही यह सिलसिला चलता रहेगा और बहुत जल्दी निर्णय होगा। आतिशी को माफी मांगनी होगी। उन्होंने अब तक किसी भी बड़े न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की है। लगता है वो न्यायिक प्रक्रिया को स्वीकार कर रही हैं और इसी प्रक्रिया पर चलते हुए देर-सवेर माफी मांगना चाहती हैं, थोड़ा देर करना चाहती हैं।' भाजपा नेता ने कहा कि अदालत ने उन्हें 30,000 रुपये की बेल बॉन्ड और 20,000 रुपये की सियोरिटी के आधार पर बेल दी है। इसके बाद अब आगे मुकदमा चलेगा। अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। 

यह है पूरा मामला

बता दें कि इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता की ओर से दायर मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी को मंगलवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आतिशी के समन के अनुपालन में अदालत में पेश होने के बाद उन्हें 20,000 रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दे दी।

भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने यह आरोप लगाने के लिए आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था कि भाजपा ने आप नेताओं को पैसे का लालच देकर पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया था। कपूर ने आरोप लगाया कि आप नेताओं द्वारा भाजपा के खिलाफ किए जा रहे दावे झूठे हैं और उनमें से किसी ने भी इन दावों के समर्थन में कोई सामग्री पेश नहीं की है।

अदालत ने 28 मई को शिकायत के संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब करने का अनुरोध ठुकरा दिया था। हालांकि, उसने आतिशी को उसके समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया था। न्यायमूर्ति बामनियाल दस्तावेजों की जांच और आरोप तय करने के संबंध में दलीलों के लिए आठ अगस्त को मामले पर अगली सुनवाई करेंगी।

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