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चुनाव से पहले ही क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर उठाए सवाल; ED से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि आपने अधीनस्थ अदालत में जमानतउन्होंने अपनी जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका क्यों नहीं दायर की

Admin लाइव हिंदुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 April 2024 09:11 PM
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ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया। उन्होंने आम चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर  ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) से जवाब मांगा है। इस बारे में ईडी से शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा गया है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, 'स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आखिरी सवाल गिरफ्तारी के समय के संबंध में है, जिसके बारे में उन्होंने बताया है। गिरफ्तारी का समय, आम चुनाव से ठीक पहले क्यों'। 

पीठ ने राजू से कई अन्य सवाल भी पूछे और ईडी को सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब देने को कहा। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है, बुधवार से दोनों न्यायाधीश अलग-अलग पीठ में बैठेंगे।

सिंघवी ने रखा केजरीवाल का पक्ष
इस मामले में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। बता दें कि केजरीवाल ने कथित एक्साइज ड्यूटी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट चुनौती है। वे 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। 

इससे पहले सोमवार को हुई कार्यवाही के दौरान उच्चतम न्यायालय ने बयान दर्ज कराने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद ईडी के समक्ष उनके पेश नहीं होने पर सवाल उठाया था। न्यायालय ने कहा था कि क्या वह अपने बयान दर्ज नहीं किए जाने के आधार पर, आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे सकते हैं।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कई सवाल पूछे थे और कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता ने अधीनस्थ अदालत में जमानत याचिका दायर क्यों नहीं की?

पीठ ने कहा था, 'क्या आप यह कहकर अपनी ही बात का खंडन नहीं कर रहे हैं कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 50 के तहत उनके बयान दर्ज नहीं किए गए ? आप धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किए जाने पर उपस्थित नहीं होते हैं और फिर कहते हैं कि यह दर्ज नहीं किया गया।'

इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं।

(खबर लगातार अपडेट हो रही है...)

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