श्रद्धा मर्डर केस: आफताब 19 मई के बाद पानी का बहुत यूज कर रहा था, गवाहों ने कोर्ट में क्या-क्या कहा
Shraddha Murder Case : गवाह ने बताया कि जिस वाटर टैंक का इस्तेमाल आफताब किया करता था उस टैंक में रात के वक्त पानी भरा जाता था लेकिन सुबह के वक्त टंकी खाली मिलता था। यह सिलसिला 7-8 दिनों तक चला।
Shraddha Murder Case : दिल्ली को दहला कर रख देने वाली श्रद्धा मर्डर केस में मंगलवार को कुछ अहम गवाहों के बयान दर्ज किये गये। जिन महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किये गये हैं उनमें वो डॉक्टर भी शामिल थे जिन्होंने आफताब अमीन पूनावाला का इलाज किया ता। आफताब पूनावाला पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की बेरहमी से हत्या कर उसके शव के कई टुकड़े करने का आरोप है। अदालत ने इस मामले में पड़ोसी का बयान भी दर्ज किया है। इस पड़ोसी ने अदालत को बताया कि 19 मई 2022 के बाद आफताब लगातार ज्यादा से ज्यादा बार पानी मंगवा रहा था। श्रद्धा की हत्या 18 मई, 2022 को हत्या की गई थी। श्रद्धा के शव को 35 टुकड़ों में काटा गया था और फिर साउथ दिल्ली के जंगलों में बॉडी पार्ट्स को फेंक दिया गया था।
एडिशनल सेशन जज मनीषा खुराना कक्कर ने एक लोकल चिकित्सक अनिल का बयान दर्ज किया है। जब आफताब ने चाकू से खुद को घायल कर लिया था तब डॉक्टर अनिल ने ही उसका इलाज किया था। महरौली इलाके की जिस बिल्डिंग में आफताब रहता था उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले महेंद्र का भी बयान अदालत में दर्ज कराया गया है। गवाह ने बताया कि आफताब 19 मई के बाद से लगातार ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहा था।
गवाह ने बताया कि जिस वाटर टैंक का इस्तेमाल आफताब किया करता था उस टैंक में रात के वक्त पानी भरा जाता था लेकिन सुबह के वक्त टंकी खाली मिलता था। यह सिलसिला 7-8 दिनों तक चला। गवाह ने यह भी बताया कि जब 19 मई को आफताब पानी की टंकी को भरने जा रहा था तब उन्होंने आफताब को देखा था। आफताब ने उनसे कहा भी था कि वो उसकी टंकी में पानी भी भर दे। उस वक्त श्रद्धा कमरे में मौजूद नहीं थी।
अदालत में इसके अलावा शाकिर का बयान भी दर्ज करवाया गया है। शाकिर आफताब को वाटर कैन सप्लाई किया करता था। एक दिन आफताब ने 20 लीटर के छह वाटर कैन ऑर्डर किये। अदालत ने एक दुकान मालिक का बयान भी दर्ज किया। आफताब ने तिलक नाम के एक दुकानदार से बड़ा रेफ्रिजेरेटर खरीदा था। यह फ्रिज तिलक के इलेक्ट्रॉनिक दुकान से खरीदा गया था।
गवाहों का यह बयान विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद की मौजूदगी में दर्ज किया गया है। अदालत में आफताब की तरफ से मौजूद वकील ने गवाहों का क्रॉस-एग्जामिन किया। हालांकि, महेंद्र के बयान का क्रॉस-एग्जामिन नहीं हो सका। 28 जुलाई को आगे की कार्रवाई होगी। बता दें कि इस भयानक हत्याकांड में अदालत ने आफताब पर श्रद्धा की हत्या और सबूत नष्ट करने के चार्ज लगाए गए। आरोप है कि 18 मई, 2022 महरौली इलाके में आफताब ने श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी थी। साल 2022 में नवंबर के महीने में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत केस दर्ज किया है। इसके अलावा उसपर सबूत मिटाने का भी आरोप है।