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आरुषि केस: तलवार दंपति की रिहाई आज संभव, वकील ने कहा- छुट्टी नहीं आएगी आड़े

आरुषि हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी हो चुके तलवार दंपति की रिहाई आज होने की संभावना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में तलवार दंपति के वकील दिलीप कुमार गुप्ता ने शुक्रवार शाम अपील पर गुरुवार को पारित...

हिंदुस्तान ब्यूरो इलाहाबाद गाजियाबादSat, 14 Oct 2017 12:15 AM
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आरुषि हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी हो चुके तलवार दंपति की रिहाई आज होने की संभावना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में तलवार दंपति के वकील दिलीप कुमार गुप्ता ने शुक्रवार शाम अपील पर गुरुवार को पारित फैसले की नकल मिल जाने के बाद उसे तुरंत गाजियाबाद भेज दिया। नूपुर के भाई विकास सेठी फैसले की नकल लेकर इलाहाबाद से गाजियाबाद के लिए रवाना हुए। शनिवार को आदेश की नकल संबंधित कोर्ट में पेश कर तलवार दंपति की रिहाई की मांग की जाएगी। 

एडवोकेट दिलीप कुमार ने कहा कि इस प्रक्रिया में हड़ताल या छुट्टी आड़े नहीं आनी चाहिए। फैसले की नकल लेकर नूपुर तलवार के भाई विकास सेठी शनिवार सुबह गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि डासना जेल के अधीक्षक को रिहाई का परवाना मिलने बाद तलवार दंपति के जेल से रिहा होने की पूरी संभावना है। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 के आरुषि-हेमराज हत्याकांड में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए नूपुर और राजेश तलवार को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि परिस्थितियां और सबूत उन्हें दोषी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। हाईकोर्ट के 273 पेज के इस फैसले ने नोएडा के दंत चिकित्सक दंपति की नौ वर्ष की यंत्रणा को फिलहाल समाप्त कर दिया। इस दोहरे हत्याकांड में गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने 28 नवंबर 2013 को तलवार दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 

उधर, गाजियाबाद स्थित डासना जेल के अधीक्षक दधिराम मौर्य ने कहा, 'हमें अब तक अदालत का आदेश नहीं मिला है। अदालत का आदेश मिलने के बाद हम उन्हें रिहा करेंगे।' उन्होंने कहा कि किसी कैदी को जेल से रिहा करने की प्रक्रिया को पूरा करने के दो तरीके हैं। या तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की प्रति सीधे जेल प्रशासन को भेजी जाए या फिर इसे सीबीआई अदालत के जरिए भेजा जाए, जिसने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मौर्य ने कहा, '99 फीसदी मामलों में हमें डाक के जरिए अदालत के आदेश की प्रति मिलती है। अगर हमें फैसले की हॉर्ड कॉपी सीधे सौंप दी जाएगी तो हम उन्हें रिहा कर देंगे।' 

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