Hindi Newsएनसीआर न्यूज़AAP office can not run from Imran Hussain house delhi high court directed Centre to decide

इमरान हुसैन के घर से नहीं चलेगी AAP, कोर्ट का इनकार; केंद्र को इंतजाम का आदेश

आम आदमी पार्टी (Aam Adami Party) अदालत से गुहार लगाई गई थी कि वो आप के मंत्री इमरान हुसैन के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित घर को अस्य़ाथी कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल की अनुमति दे।

Nishant Nandan श्रुति कक्कड़, नई दिल्लीWed, 5 June 2024 07:21 AM
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दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के स्थायी इंतजाम को लेकर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से इंतजाम करने के लिए कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि छह हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार इस मामले को सुलझाए। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि जब तक आम आदमी पार्टी को कार्यालय बनाने के लिए कोई जमीन आवंटित नहीं किया जाता है तब तक गैरउपलब्धता या दबाव कोई ग्राउंड नहीं हो सकता जिसके आधार पर केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के दफ्तर को किसी घर से चलाने के लिए इनकार करे। 

हालांकि, अदालत ने आम आदमी पार्टी के उस आग्रह को मानने से इनकार कर दिया जिसमें अदालत से गुहार लगाई गई थी कि वो आप के मंत्री इमरान हुसैन के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित घर को अस्य़ाथी कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल की अनुमति दे।

दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने कहा, मैंने यह पाया है कि आम आदमी पार्टी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो डीडीयू मार्ग स्थित घर पर दावा करे। आप को जनरल पूल से घर दिया जा सकता है। काफी दबाव या गैरउपलब्धता रद्द करने की कोई वजह नहीं हो सकता है। इनके आवेदन पर छह हफ्ते के अंदर विचार किया जाना चाहिए।'

अदालत आम आदमी पार्टी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पार्टी ने स्थायी कार्यालय का इंतजाम नहीं होने तक पार्टी कार्यालय के लिए जनरल पूल से एक घर आवंटित किए जाने की मांग की थी। इस याचिका में आगे कहा गया था कि सरकारी आवास आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल), नियम 1963 की धारा 26 (iii) के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को एक रेसिडेन्शियल आवास प्रदान किए जाने के बारे में कहता है।

इससे पहले 14 मई को हाई कोर्ट ने हाउसिंग मिनिस्ट्री को आदेश दिया था कि वो आप के प्रोपोजल पर फैसला करे। इस प्रोपोजल में बताया गया था कि आप के मंत्री इमरान हुसैन दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर दफ्तर के लिए जमीन देने को तैयार हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने यह कहते हुए मना किया था कि यह जमीन मिनिस्ट्री के कब्जे में नहीं है। वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा और सुधीर नंदराजोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक का समय देते हुए दिल्ली के राउज एवेन्यू में स्थित दफ्तर को खाली करने का आदेश सुनाया है। इसलिए डीडीयू मार्ग पर अस्थायी जमीन आवंटित की गई है।
 

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