अभी जेल से बाहर ही रहेंगे AAP नेता सत्येंद्र जैन, सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई अंतरिम जमानत की अवधि
सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत की अवधि को अदालत ने बढ़ाया है। जस्टिस बीएस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की है और अब मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाकर 25 सितंबर तक कर दिया है। मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत की अवधि को अदालत ने बढ़ाया है। जस्टिस बीएस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की है और अब मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। बता दें कि बीते 21 जुलाई को सत्येंद्र जैन की एक सर्जरी हुई थी और मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें मिली अंतरिम जमानत की अवधि समय-समय पर बढ़ती रही है।
आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सत्येंद्र जैन को 26 मई को अदालत ने 6 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इसके साथ ही अदालत ने कुछ जरुरी शर्तें भी लगाई थी। अदालत ने सत्येंद्र जैन को हिदायत दी है कि वो मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे और बिना अनुमति वो दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन को अपना इलाज कराने के लिए अपना मनपसंद अस्पताल चुनने की छूट प्रदान की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि सत्येंद्र जैन को यह अंतरिम जमानत सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर दी जा रही है।
सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उनके वकील ने अदालत ने गुहार लगाई थी कि सत्येंद्र जैन का वजन 35 किलोग्राम घट गया है और जेल में बंद सत्येंद्र जैन कंकाल की तरह हो गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज करते हुए माना था कि याचिकाकर्ता एक कद्दावर शख्स हैं और वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं।
सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से सत्येंद्र जैन लगातार जेल में बंद थे। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 के बीच बेनामी संपत्ति अर्जित की है।