राहत के दिन बीते, सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद फिर तिहाड़ गए AAP के सत्येंद्र जैन
वीडियो में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन एक कार में बैठे नजर आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी ने बताया है कि कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सत्येंद्र जैन तिहाड़ के लिए निकल रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को कोर्ट से झटका लगा है। अब इसके बाद वो दोबारा तिहाड़ जेल पहुंचे हैं। अपने घर से तिहाड़ के लिए निकले सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सामने आय़ा है। इस वीडियो में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन एक कार में बैठे नजर आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया है कि कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सत्येंद्र जैन तिहाड़ के लिए निकल रहे हैं। एक अन्य वीडियो में नजर आ रहा है कि सत्येद्र जैन की गोद में एक नन्हा बच्चा है। वहां सत्येद्र जैन के साथ दो अन्य लोग भी हैं। सत्येंद्र जैन फिर इस मासूम को पास खड़े युवक की गोद में थमा देते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी गई थी। सत्येंद्र जैन करीब 9 महीने से ज्यादा वक्त तक मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर ही रहे। लेकिन अब उनके लिए राहत के दिन बीत गए हैं। सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को अदालत ने रद्द कर दिया है और उन्हें तिहाड़ जाना पड़ा है। अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कुछ घंटों बाद सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को रद्द किया। इसके अलावा उनकी अंतरिम जमानत को भी रद्द करते हुए अदालत ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा था। मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन पर साल 2010-12 औऱ साल 2015-16 में तीन कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। पिछले साल मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ही सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्थल की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सत्येंद्र जैन ने अप्रैल 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए स्पेशल लीव पीटिशन दायर की थी। इस मामले में 4 दिनों की सुनवाई के बाद जनवरी के महीने में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
अदालत में सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि इस वक्त आप नेता फिजियोथेरेपी से गुजर रहे हैं और उन्होंने सरेंडर करने के लिए थोड़ा और वक्त मांगा है। हालांकि, अदालत ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि जैन को तुरंत सरेंडर करना होगा। अदालत ने इस मामले के अन्य आरोपी अंकुश जैन की भी जमानत याचिका रद्द कर दी है।
ED ने क्या दलील दी
अदालत में ED की तरफ से मौजूद एडिशनल सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू ने मजबूती के साथ सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का विरोध किया। एसवी राजू ने दलील देते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट के आरोपी सत्येंद्र जैन का कंपनियों पर पूरा नियंत्रण था। जबकि उन्होंने डायरेक्टर का पद भी छोड़ दिया था बावजूद कंपनियां उनके नियंत्रण में थीं। राजू ने कहा कि 4 करोड़ से ज्यादा बेहिसाब नकदी इन कंपनियों में प्राप्त किए गए। यह विवादित नहीं है।