Hindi Newsएनसीआर न्यूज़5G Lawsuit Delhi HC Division Bench reduces penalty on Juhi Chawla from Rs 20 lakh to Rs 2 lakh

5G केस: जूही चावला को दिल्ली HC से राहत, 20 लाख से घटाकर जुर्माना हुआ 2 लाख रुपए

बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला को 5जी मुकदमा के मामले में राहत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक्ट्रेस जूही चावला पर जुर्माना 20 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। जूही चावला के...

Swati Kumari लाइव हिंदुस्तान, नई दिल्ली Thu, 27 Jan 2022 06:56 PM
share Share

बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला को 5जी मुकदमा के मामले में राहत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक्ट्रेस जूही चावला पर जुर्माना 20 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। जूही चावला के साथ-साथ दो अन्य वादियों पर भी पिछले साल एकल पीठ द्वारा 5जी मुकदमे में लगाए गए खर्च को 20 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच ने श में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज करने के दौरान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई कई टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया था।

अभिनेत्री ने 5जी तकनीक के खिलाफ यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि इससे मनुष्यों और पशु-पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एकल न्यायाधीश ने पिछले साल जून में उनकी इस याचिका को खारिज करते हुए उन पर 20 लाख का जुर्माना लगाया था और कहा था कि मामला पब्लिसिटी पाने के लिए प्रतीत होता है।

जूही चावला की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने अभिनेत्री से निर्देश लेकर अदालत के सुझाव पर सहमति व्यक्त की। 5जी मामले से संबंधित याचिका खारिज किए जाने के आदेश के खिलाफ अभिनेत्री और दो अन्य लोगों की अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह सुझाव दिया। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सचिव को नोटिस जारी कर अपील पर जवाब मांगा और मामले में आगे की सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख निर्धारित की।
 

अगला लेखऐप पर पढ़ें