दिल्ली : मास्क के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर हुए विवाद में दिल्ली सिविल डिफेंस के तीन कर्मी घायल
दिल्ली में मास्क नहीं पहनने के सिलसिले में दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मियों के एक ट्रैफिक सिग्नल पर कार चालक को अचानक रोकने से एक अन्य व्यक्ति की कार में दूसरे वाहन ने टक्कर मार दी। इसके बाद हुए विवाद...
दिल्ली में मास्क नहीं पहनने के सिलसिले में दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मियों के एक ट्रैफिक सिग्नल पर कार चालक को अचानक रोकने से एक अन्य व्यक्ति की कार में दूसरे वाहन ने टक्कर मार दी। इसके बाद हुए विवाद में दिल्ली सिविल डिफेंस के तीन कर्मी घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में बताया।
पुलिस ने बताया कि कोविड-19 के नियमों के अनुसार, राजधानी में सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाते समय मास्क नहीं पहनने के लिए 2,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इन कर्मियों के पास जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं है बल्कि उन्हें पुलिस के साथ सहयोग करते हुए नियमों का पालन कराना है। पुलिस ने बताया कि सोमवार दोपहर दक्षिण दिल्ली के हौज खास में जितेश डागर इस विवाद में कूद पड़े और घायल हो गए।
पुलिस ने बताया कि आईआईटी गेट के पास सिग्नल पर हुई घटना में तीन वाहन शामिल थे। उन्होंने बताया कि हरी बत्ती के जलते ही दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मियों ने एक कार के ड्राइवर को मास्क नहीं पहनने की वजह से जुर्माना लगाने के लिए रोका।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि नतीजतन ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया जिससे जितेश डागर की कार उसके वाहन से टकरा गई। वाहन के अचानक रुकने के कारण डागर की कार को पीछे की भी एक कार ने टक्कर मार दी।
Following the attack allegedly by Civil Defence employees, the driver and passersby allegedly beat them. Both sustained injuries in the fight: Delhi Police
— ANI (@ANI) April 6, 2021
उन्होंने बताया कि डागर अपनी कार से उतरे और दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मियों से उलझ पड़े। इसके बाद कर्मियों ने कथित रूप से उन पर बेल्ट से वार किया। पैदल यात्री घटनास्थल पर जमा हो गए और उन्होंने डागर के साथ मिलकर कथित रूप से सिविल डिफेंस कर्मियों पर हमला किया, जिससे तीन कर्मी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने कहा कि घायल व्यक्तियों की मेडिकल-कानूनी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और घायलों का बयान दर्ज किया जा रहा है। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि घटना के संबंध में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। ठाकुर ने बताया कि एक एफआईआर दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मियों की ओर से दर्ज की गई है और दूसरी शिकायत डागर ने दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और जांच जारी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने वाहन चलाते समय मास्क नहीं पहनने के लिए चालान काटे जाने को चुनौती देने से संबंधित कई याचिकाओं पर फरवरी में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने केंद्र, दिल्ली सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पेश वकील फरमान अली मागरे ने उस वक्त अदालत को बताया था कि मंत्रालय ने अकेले कार चला रहे व्यक्ति के मास्क पहनने को लेकर कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और इस पर दिल्ली सरकार को फैसला करना है।
दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया था कि पिछले साल अप्रैल में जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार आधिकारिक या निजी वाहन चलाते समय मास्क पहनना अनिवार्य है जो अब भी लागू है।