दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान के CCTV कैमरे से ढूंढा रोमांटिक स्टंटबाज बाइकर
दिल्ली में आधी रात के बाद चलती बाइक पर गर्लफ्रेंड संग रोमांस और स्टंट करने वाले शख्स को वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने ढूंढ निकाला। ट्रैफिक पुलिस ने चालान के लिए लगाए सीसीटीवी कैमरे की मदद से 24 घंटे के भीतर इस युवक को तलाश कर उसके खिलाफ कार्रवाई की है।
दिल्ली के विकासपुरी में आधी रात के बाद चलती बाइक पर गर्लफ्रेंड संग रोमांस और स्टंट करने वाले शख्स को वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ढूंढ निकाला। चालान के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की मदद से ट्रैफिक पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस युवक को तलाश कर उसके खिलाफ कार्रवाई की है। उसका कोर्ट का चालान किया गया है, जिसके लिए उसे 11 हजार रुपये तक भरने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, अदालत उसे 1 से 6 माह जेल की सजा भी दे सकती है।
जानकारी के अनुसार, लड़की के साथ चलती बाइक पर रोमांस और स्टंट करते हुए एक युवक का वीडियो सोमवार को वायरल हुआ था। इस वीडियो में यह शख्स बिना हेलमेट पहने तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था। उसके आगे बाइक की टंकी पर एक लड़की बैठी दिख रही थी और उसने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। इस बाइक के पीछे चल रही कार से उनका यह वीडियो बनाया गया था। इस वीडियो में दोनों अश्लील हरकतें करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। वायरल वीडियो विकासपुरी का बताया गया था।
स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी ने इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। एडिशनल कमिश्नर दिनेश गुप्ता ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने सबसे पहले इस बाइक का नंबर पता लगाने की कोशिश की, लेकिन पीछे से गाड़ी की लाइट पड़ने के चलते उसका नंबर साफ नहीं दिख रहा था। इसके बाद पुलिस ने वीडियो बनाने वाले शख्स की तलाश शुरू की। उन्हें पता चला कि पीछे बैठेकर कार सवार युवक ने यह वीडियो बनाया है। पुलिस ने उससे संपर्क किया। उसने बताया कि इस बाइक का नंबर उसके पास नहीं है, लेकिन यह घटना 15 सितंबर की रात लगभग 1 बजे के आसपास की है।
इस जानकारी पर विकासपुरी से लेकर पीरागढ़ी के बीच सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इस दौरान उन्हें चालान करने के लिए भैरा एंक्लेव गोल चक्कर के पास लगाए गए कैमरे में बाइक का नंबर मिल गया। इस नंबर की मदद से बाइक सवार शख्स की पहचान मोहन गार्डन निवासी महफूज के रूप में हुई।
ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चलाने, बिना लाइसेंस और खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने के लिए उसका चालान काटा गया है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के चलते इस मामले में उसे 11000 रुपये का जुर्माना और 1 से 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। उसे अदालत के समक्ष पेश होना होगा, जहां उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही उसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान में शामिल होने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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