11 साल पुराने मामले में राकेश टिकैत का सरेंडर, एमपी-एमएलए कोर्ट ने दी जमानत; क्या है आरोप
गाजियाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने किसान नेता राकेश टिकैत, विधायक योगेश धामा और पूर्व विधायकों समेत आठ लोगों को जमानद दे दी। जमानत अर्जी से पहले उन्होंने अदालत में समर्पण किया था। नामजद 36 लोगों के खिलाफ एमपी, एमएलए विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
गाजियाबाद में साल 2014 में राष्ट्रीय लोक दल के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह की दिल्ली में कोठी खाली कराने के मामले में मुरादनगर सोनिया विहार रेगुलेटर पर किए विरोध-प्रदर्शन में आरोपी किसान नेता राकेश टिकैत, विधायक योगेश धामा और पूर्व विधायकों समेत आठ लोगों को अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी। जमानत अर्जी से पहले उन्होंने अदालत में समर्पण किया था।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता चौधरी अजयवीर सिंह एडवोकेट ने बताया कि 18 सितंबर 2014 को रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह की दिल्ली में कोठी खाली कराने के विरोध में मुरादनगर सोनिया विहार रेगुलेटर पर रालोद और किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और जाट समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था।
पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े थे। इस मामले में पुलिस ने 36 नामजद नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित लगभग पांच हजार अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। नामजद 36 लोगों के खिलाफ एमपी, एमएलए विशेष न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
गुरुवार को एमपी, एमएलए विशेष न्यायालय, एडीजे / त्वरित न्यायालय द्वितीय निशांत मान के न्यायालय में राकेश टिकैत, विधायक योगेश धामा, पूर्व मंत्री दलवीर सिंह, पूर्व विधायक सुदेश शर्मा, पूर्व विधायक वीर पाल सिंह राठी, पूर्व विधायक भगवती प्रसाद सहित दो अन्य आरोपियों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और जमानत के लिए आवेदन किया । अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी मंजूर करते हुए रिहा किए जाने का आदेश दिया गया। जमानती पेश किए जाने के बाद सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।