Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नोएडाYamuna Authority Extends One-Time Settlement Scheme Deadline to November 15

यमुना प्राधिकरण ने ओटीएस योजना को 15 नवंबर तक बढ़ाया

यमुना प्राधिकरण ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की अवधि बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। योजना का लाभ अधिक से अधिक आवंटियों को मिलेगा, जिसमें बकायेदार शामिल हैं। सीईओ...

Newswrap हिन्दुस्तान, नोएडाTue, 22 Oct 2024 08:11 PM
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ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। यमुना प्राधिकरण ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) योजना की अवधि बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है। ऐसे में अब ज्यादा से ज्यादा आवंटी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पहले 31 अक्टूबर तक आवेदन का समय निर्धारित था। योजना के तहत आवंटी ब्याज पर छूट का लाभ लेते हुए बकाया राशि जमा कर सकेंगे। बता दें कि यमुना प्राधिकरण ने अपनी पिछली बोर्ड बैठक में ग्रुप हाउसिंग सहित अपने सभी प्रकार के आवंटियों के लिए ओटीएस योजना लाने का फैसला लिया था। इसके तहत करीब आठ हजार से ज्यादा बकायेदारों को ध्यान में रखकर योजना लाई गई थी। इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने किसानों का 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा देने की राशि कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अब तक जमा नहीं की है। इसके अलावा भी अन्य कई प्रकार के बकायेदार हैं। प्राधिकरण अधिकारी के मुताबिक एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक योजना में आवेदन करने का समय दिया गया था, लेकिन शुरू के 10-12 दिन तक प्राधिकरण की ओर से बकायेदार आवंटियों को कोई सूचना ही नहीं भेजी गई। सीईओ डॉ़ अरुणवीर सिंह ने बताया कि ओटीएस योजना की अवधि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। बकायेदार आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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