खरीदारों को संपत्ति पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया
विलंबित अवधि का ब्याज भी देना होगा आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी
ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददात। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी) की गौतमबुद्ध नगर बेंच ने बिल्डर को सात खरीदारों को 45 दिन के अंदर संपत्ति पर कब्जा दिलाने और विलंबित अवधि का ब्याज देने का आदेश दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित आदेश यूपी रेरा के सदस्य टी. वेंकटेश द्वारा जारी किया गया। रेरा द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक विनीत बंसल, अमित गुप्ता, स्वाति शर्मा, राजेश शुक्ला, दीपक सचदेवा, अनुपम सक्सेना एवं सुष्मिता पटेल ने अमेटेक बिल्डटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वर्ष 2021 में अलग-अलग संपत्ति बुक कराई थीं, जिसकी कीमत 85,98,000 रुपये थी। खरीदारों ने किस्त के जरिए पूरी रकम का भुगतान कर दिया। बिल्डर ने अनुबंध के अनुसार समय से परियोजना को पूर्ण नहीं किया और न ही खरीदारों को कब्जे के लिए प्रस्ताव दिया। इस पर पीड़ित खरीदार रेरा की शरण में चले गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद रेरा ने खरीदारों के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि पोर्टल पर आदेश अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के अंदर शिकायतकर्ताओं को उनकी संपत्ति का आवंटन पत्र व अनुबंध के अनुसार सभी सुविधाओं को पूर्ण कराकर कब्जा देने के साथ रजिस्ट्री कराई जाए। यही नहीं, कोर्ट ने विलंबित अवधि का ब्याज देने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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