Hindi NewsNcr NewsNoida NewsNoida Food Safety Mandatory Licensing for Restaurants and Food Vendors by May 31
लाइसेंट बनवाना 31 मई तक अनिवार्य
नोएडा में अब सभी रेस्टोरेंट और खाने के सामान बेचने वाले बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के कारोबार नहीं कर सकेंगे। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने 31 मई तक रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेने के निर्देश...
Newswrap हिन्दुस्तान, नोएडाSun, 11 May 2025 07:12 PM

नोएडा। जिले में अब कोई भी रेस्टोरेंट या खाने का सामान बनाने और बेचने वाले बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के अपना कारोबार नहीं कर सकेंगे। इसके लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने 31 मई तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेने के निर्देश दिए हैं। सहायक आयुक्त खाद्य सर्वेश मिश्रा ने बताया कि जिले में जिन संस्थान का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है, उनको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जबकि, 12 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले संस्थान को लाइसेंस जारी किया जाता है।
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