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Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नोएडाIncome Tax Tribunal Rejects 21 000 Crore Demand from Noida Toll Bridge Company

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी को 21 हजार करोड़ रुपये की राहत

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड से 21 हजार करोड़ रुपये के आयकर की मांग को खारिज कर दिया। यह कर वर्ष 2006 से 2015 के बीच का था। कंपनी ने नोटिस का विरोध किया था और अपीलीय...

Newswrap हिन्दुस्तान, नोएडाThu, 19 Sep 2024 04:48 PM
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नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड से करीब 21 हजार करोड़ रुपये के आयकर की मांग को खारिज कर दिया। इससे नोएडा टोल ब्रिज कंपनी को राहत मिली है। दिल्ली-नोएडा-दिल्ली फ्लाईओवर (डीएनडी) को ऑपरेट करने वाले नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड कंपनी को आयकर विभाग ने 21 हजार करोड़ रुपये कर नोटिस भेजा था। यह कर वर्ष 2006 से लेकर 2015 के बीच का था। यह जुर्माना कंपनी पर सही आय को छिपाने के कारण लगाया गया था। इस नोटिस में 10,893 करोड़ रुपये का कर और इतनी ही राशि का जुर्माना शामिल था। इसमें आयकर विभाग ने पहली बार 31 दिसंबर 2008 को पहला नोटिस जारी किया था।

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड ने नोटिस का विरोध करते हुए इसे चुनौती देने का फैसला किया था और कई तरह के पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की थी। आठ अगस्त 2023 के एक फैसले में अपीलीय न्यायाधिकरण ने कंपनी को राहत देते हुए 16 हजार करोड़ रुपये के कर माफी का फैसला सुनाया था। कंपनी को वित्त वर्ष 2006 से लेकर 2012 के बीच कुल नौ में से छह वित्त वर्षों में टैक्स नोटिस में राहत मिली थी। इसी साल 17 मई को भी अपीलीय न्यायाधिकरण ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कई तरह के जुर्माने ऑर्डर को वापस लिया था। 20 अगस्त को अपीलीय न्यायाधिकरण ने बचे तीन वर्ष पर लगे जुर्माने को भी खारिज करने का फैसला किया था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी पर लगाए गए 21 हजार करोड़ रुपये की कर मांग के नोटिस को खारिज कर दिया है।

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