ई-नॉमिनेशन न कराने वालों को पीएफ निकालने में दिक्कत
निधि आपके निकट कार्यक्रम के तहत जागरूकता के बावजूद, 70 लाख सक्रिय पीएफ खाताधारकों में से केवल 56 लाख लोगों ने ई-नॉमिनेशन कराया है। 86 हजार लोगों ने प्रक्रिया शुरू की, लेकिन पूरा नहीं किया। ई-नॉमिनेशन...
निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किए जाने के बादजूद बड़ी संख्या में लोगों ने ई-नॉमिनेशन नहीं कराया -70 लाख से अधिक सक्रिय पीएफ खाता धारक हैं
56 लाख लोगों ने ई नॉमिनेशन करा लिया
86 हजार लोगों ने प्रक्रिया शुरू की, पर पूरा नहीं किया
नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। अपने भविष्य निधि खाते का ई नॉमिनेशन न कराने वाले लोगों को रुपये निकालने में परेशानी आ रही है। निधि आपके निकट कार्यक्रम में इसे लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने पीएफ खाते का ई नॉमिनेशन नहीं कराया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार यदि ई नॉमिनेशन नहीं है तो नामित व्यक्ति के लिए पैसा निकालने में समस्या आ सकती है।
सोरखा निवासी रंजीत को अपने पिता की पीएफ राशि निकालने में दिक्कत आ रही है। उनका कहना है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद जब वे ऑनलाइन आवेदन के लिए साइबर कैफे में गए तो संचालक का कहना था कि पिता का ई नॉमिनेशन न होने के कारण पैसा नहीं निकल रहा है। सेक्टर 71 निवासी शांतनु भी इसी तरह की दिक्कत से परेशान हैं। केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 708801 सक्रिय पीएफ खाते हैं। इनमें 569232 खाता धारकों का पीएफ ई नॉमिनेशन हो चुका है। 86925 लोगों ने ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन इसे पूरा नहीं किया है। 52544 लोगों का ई साइन नहीं हुआ है। अधिकारियों के अनुसार कंपनियों के साथ बैठककर उनके सभी कर्मचारियों का ई नॉमिनेशन कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। निधि आपके निकट कार्यक्रम में भी लोगों को इसके लिए जागरुक किया जा रहा है।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम सुयश पांडे ने कहा कि ई नॉमिनेशन यदि नहीं है और खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो ऑनलाइन दावा संभव नहीं है। मृतक के परिजनों को इसके लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। इसलिए खाता धारक अपना ई नॉमिनेशन जरूर करा लें।
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केवाईसी नहीं तो रकम नहीं निकाल सकेंगे
केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के अनुसार खाता धारक को केवाईसी कराना जरूरी है। यदि केवाईसी नहीं है तब भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, इसके जरिए बैंक और वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों की पहचान और पते की पुष्टि करते हैं। केवाईसी के जरिए, वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों की प्रामाणिकता सत्यापित करने में मदद मिलती है।
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बेहद जरूरी है ई नॉमिनेशन
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार खाताधारक के लिए ई-नॉमिनेशन करना बेहद जरूरी है। इससे खाताधारक की मृत्यु के बाद परिवार के नामित व्यक्ति को पीएफ, पेंशन और बीमा का लाभ मिलता है। ई नॉमिनेशन सुनिश्चित करता है कि निवेशक की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को लाभ और भुगतान मिले। ई नॉमिनेशन के ज़रिए नामित व्यक्ति को खाताधारक के पीएफ ईपीएस, और ईडीएलआई से मिलने वाली रकम ऑनलाइन मिलती है। यदि खाताधारक शादीशुदा है, तो उसे अपनी पत्नी और बच्चों को नामित करना होता है। नामित व्यक्ति को ऑनलाइन दावा करने की सुविधा मिलती है।
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ऐसे कराएं
ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर, यूएएन, पासवर्ड, और कैप्चा डालकर लॉग इन करें। इसके बाद मैनेज टैब में जाकर ई नामांकन चुनें। नया नामांकन दर्ज करें पर क्लिक करें। प्रोफाइल विवरण दिखने पर आगे बढ़ें पर क्लिक करें। नॉमिनी का नाम, आधार नंबर, लिंग, जन्मतिथि, संबंध, बैंक खाता विवरण और फोटो अपलोड करें। हर नॉमिनी के लिए शेयर राशि दर्ज करें। लंबित नामांकन में जाकर ई-साइन पर क्लिक करें। यदि ई-साइन पंजीकृत नहीं है, तो आधार वर्चुअल आईडी दर्ज करें और उसे सत्यापित करें। आधार से ई-केवाईसी सेवाओं के डेटा के लिए सहमति दें। आधार या वर्चुअल आईडी डालें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें।ओटीपी सत्यापन के बाद, नया नॉमिनी पंजीकृत हो जाएगा।
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