पश्चिम बंगाल में वाहनों की नई गति सीमा तय
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नई गति सीमा लागू की है। स्कूल और बाजार क्षेत्रों में गति सीमा 10 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होगी। शहरी क्षेत्रों में गति सीमा...
कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से वाहनों के लिए नई गति सीमा अधिसूचित की है। स्कूल और बाजार क्षेत्रों के आधार पर 10 किमी से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि बाजार और आवासीय क्षेत्रों से गुजरने वाली सभी शहरी और गैर-शहरी सड़कों पर गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित कर दी गई है। वहीं, स्कूल क्षेत्रों में इसे 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में वाहनों की अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। बसों की गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, जिसे शहर के कुछ इलाकों में घटाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा भी किया जा सकता है।
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