Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीWest Bengal CM Mamata Banerjee Orders POCSO Case in 10-Year-Old Rape and Murder

पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करे पुलिसः ममता बनर्जी

नोटःःः इस फाइल में दो खबर समाहित हैं। - बच्ची से दुष्कर्म-हत्या मामले में

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 6 Oct 2024 06:24 PM
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कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को पुलिस को दक्षिण 24 परगना जिले में 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषियों को तीन महीने के भीतर मृत्युदंड की सजा मिले। कोलकाता पुलिस बॉडी गार्ड लाइंस में कई दुर्गा पूजाओं का वर्चुअल उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध का कोई रंग, जाति या धर्म नहीं होता। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

मीडिया ट्रायल बंद हो

ममता ने कहा कि दुष्कर्म के मामलों में मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है।

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने का आदेश दिया

कोलकाता, एजेंसी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रविवार को आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की शिकार हुई छात्रा का दूसरा पोस्टमार्टम कराया जाए।

कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तीर्थांकर घोष ने लड़की के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि सोमवार को बरुईपुर कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की मौजूदगी में कल्याणी स्थित एम्स अस्पताल में दूसरा पोस्टमॉर्टम कराया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पुलिस को पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करना चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा कि अगर एम्स में पोस्टमॉर्टम कराने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की कमी है तो इसे कल्याणी स्थित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में कराया जाना चाहिए। हालांकि, पोस्टमॉर्टम एम्स के डॉक्टरों द्वारा हो चाहिए, न कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा।

छात्रा का शव फिलहाल कांतापुकुर मुर्दाघर में मौजूद है। वहीं पहला पोस्टमॉर्टम किया गया था।

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