अपडेट:::मीटू मानहानि मामला : अकबर की अपील पर पांच मई को होगी सुनवाई
नोट : यह खबर पहले रमानी को राहत के खिलाफ याचिका पर पांच को सुनवाई...शीर्षक
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नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता
आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बरी करने के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर की अपील पर गुरुवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अकबर ने मीटू अभियान के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बाद रमानी के खिलाफ मानहानि का यह मुकदमा दर्ज कराया था।
जस्टिस मुक्ता गुप्ता के समक्ष निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री की अपील पर सुनवाई होनी थी। लेकिन जस्टिस गुप्ता के अवकाश पर होने की वजह मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब अपील पर मामले की अगली सुनवाई पांच मई तय की गई। निचली अदालत ने रमानी को बरी करते हुए कहा था कि महिला को घटना के दशकों बाद भी उचित मंच पर शिकायत करने का अधिकार है। निचली अदालत ने यह भी कहा था कि किसी की प्रतिष्ठा के अधिकार का हवाला देकर किसी भी महिला की गरिमा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। इस फैसले के खिलाफ अकबर ने उच्च न्यायालय ने अपील दाखिल की है।
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