जीएनएसएस से लैस वाहनों को टोल में छूट मिलेगी
नई दिल्ली में सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए नियमों की घोषणा की है, जिसके तहत जीएनएसएस से लैस निजी वाहनों को राजमार्गों पर 20 किलोमीटर तक यात्रा करने पर कोई टोल शुल्क नहीं देना होगा। यह संशोधन राष्ट्रीय...
नई दिल्ली, एजेंसी। वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (जीएनएसएस) से लैस निजी वाहनों से राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर रोजाना 20 किलोमीटर तक के सफर के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन करने की अधिसूचना जारी की, जिसमें यह प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) संशोधन नियम, 2024 के रूप में अधिसूचित नए नियमों के तहत राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने पर ही वाहन मालिक से कुल दूरी पर शुल्क लिया जाएगा।
उपग्रह के माध्यम से लिया जाता है टोल
सड़क परिवहन मंत्रालय ने जुलाई में कहा था कि उसने फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह-आधारित टोल संग्रह प्रणाली को पायलट आधार पर लागू करने का फैसला किया है। इस प्रणाली के तहत उपग्रह के माध्यम से वाहनों को ट्रैक कर टोल शुल्क ले लिया जाता है। इससे टोल प्लाजा पर भीड़ और जाम लगने से बचा जा सकता है। जीएनएसएस-आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के संबंध में एक पायलट अध्ययन कर्नाटक में एनएच-275 के बेंगलुरु-मैसूर खंड और हरियाणा में एनएच-709 के पानीपत-हिसार खंड पर किया गया है।
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