टीएमसी नेताओं को 13 मई तक जमानती बान्ड भरने के निर्देश
- पिछले वर्ष चुनाव आयोग के बाहर पोस्टर-बैनर लेकर किया था प्रदर्शन नई दिल्ली,

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने बुधवार को चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन से जुड़े मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेताओं को 13 मई तक जमानती बान्ड भरने के निर्देश दिए हैं। मामले में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, मोहम्मद नादिमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले, सागरिका घोष और नेता विवेक गुप्ता, अर्पिता घोष, शांतनु सेन, अबीर रंजन विश्वास और सुदीप रहा को अदालत ने तलब किया था। बुधवार को केवल विवेक गुप्ता ही अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। अदालत ने बाकी अन्य नेताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी थी। उनकी ओर से वकील उपस्थित रहे।
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नौ दिन पहले जारी किया था समन
अदालत ने 21 अप्रैल को उक्त टीएमसी नेताओं को समन जारी किया था। यह मामला आठ अप्रैल 2024 को चुनाव आयोग के मुख्य द्वार के बाहर हुए कथित विरोध प्रदर्शन से संबंधित है। नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने धारा 144 लागू होने के बावजूद प्रदर्शन किया। अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र और शिकायत का संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था।
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