जबरन वसूली मामले में गैंगस्टर सुरेश पुजारी बरी
ठाणे की मकोका अदालत ने 2016 के जबरन वसूली मामले में गैंगस्टर सुरेश पुजारी और 11 अन्य को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष कोई पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं कर सका, जिससे आरोप साबित हो सकें। इस मामले...

ठाणे की मकोका अदालत ने बिल्डर से जबरन वसूली के 2016 के मामले में अभियोजन पक्ष को झटका देते हुए गैंगस्टर सुरेश पुजारी और 11 अन्य को बरी कर दिया। मकोका के जज अमित शेटे ने कहा कि ऐसा कोई भी साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अभियोजन पक्ष और गवाह आरोप साबित कर पाए हैं। अदालत ने पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम रहे, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। इस संबंध में आदेश 30 अप्रैल को जारी किया गया, लेकिन इसकी प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई।
प्राथमिकी के अनुसार दो हथियारबंद हमलावर 11 जुलाई 2016 को उल्हासनगर स्थित रियल एस्टेट डेवलपर सुमित चक्रवर्ती के कार्यालय में घुस आए और कर्मचारियों पर गोली चलाने का प्रयास किया। उन्होंने वहां धमकी भरा एक पत्र छोड़ा जिस पर एस.पी. सुरेश पुजारी का नाम लिखा था। इसे पुजारी गिरोह द्वारा जबरन वसूली के प्रयास का मामला बताया गया। हालांकि, इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। अदालत ने दो फरार आरोपी रवींद्र और इकलाख शेख को भी बरी कर दिया गया।
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