तमिलनाडु में सर्पदंश अधिसूचित बीमारी घोषित
तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को सर्पदंश को सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम-1939 के तहत अधिसूचित बीमारी घोषित किया। यह निर्णय सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद लिया गया। डब्ल्यूएचओ ने सर्पदंश...
चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को तमिलनाडु सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम-1939 के तहत राज्य में सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से चार नवंबर को सरकारी आदेश जारी किये जाने के बाद तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित की गई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सर्पदंश से होने वाला विष एक गंभीर चिकत्सिा स्थिति है। यह एक रोकथाम योग्य सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसका सामना अक्सर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में ग्रामीण आबादी के लोग करते हैं। डब्ल्यूएचओ ने सांप के काटने से होने वाली मौतों और विकलांगताओं को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक रणनीति शुरू की है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुरू की गई सर्पदंश से होने वाली मौतों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीएसई) में स्वास्थ्य दृष्टिकोण के माध्यम से वर्ष 2030 तक सांप के काटने से होने वाली मौतों को आधा करने की रूपरेखा का विवरण दिया गया है।
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