यूजीसी मसौदा विनियमन राज्य के अधिकारों पर हमला : स्टालिन
खबर में आवश्यक सुधार किया गया है ----------------------- कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़े मसौदे
कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़े मसौदे की तमिलनाडु के सीएम ने की आलोचना चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को यूजीसी मसौदा विनियमन 2025 को राज्य के अधिकारों पर हमला करार दिया। कहा कि यह अतिक्रमण अस्वीकार्य है और तमिलनाडु कानूनी व राजनीतिक रूप से इसका मुकाबला करेगा।
स्टालिन ने कहा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मसौदा विनियमन 2025 में राज्यपालों को कुलपति नियुक्तियों पर व्यापक नियंत्रण प्रदान करने और गैर-शैक्षणिकों को इन पदों पर रहने की अनुमति देना संघवाद और राज्य के अधिकारों पर सीधा हमला है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 6 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में यूजीसी विनियमन, 2025 का मसौदा जारी किया गया। इस पर स्टालिन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार का यह ‘अधिनायकवादी कदम सत्ता को केंद्रीकृत करने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों को कमजोर करने का प्रयास है। नियमों में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों तथा शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति व पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यताएं और उच्च शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के उपाय निर्धारित किए गए हैं।
कार्यक्रम में प्रधान ने कहा कि ये मसौदा सुधार और दिशानिर्देश उच्च शिक्षा के हर पहलू में नवाचार, समावेशिता, लचीलापन और गतिशीलता लाएंगे, शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को सशक्त बनाएंगे, शैक्षणिक मानकों को मजबूत करेंगे और शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
मुख्यमंत्री ने ‘एक्स पर कहा, “शिक्षा को लोगों द्वारा चुने गए लोगों के हाथों में रहना चाहिए, न कि भाजपा सरकार के इशारे पर काम करने वाले राज्यपालों के हाथों में”। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु, जो देश में सबसे अधिक संख्या में शीर्ष रैंकिंग वाले उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ अग्रणी है, चुप नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे संस्थानों की स्वायत्तता छीन ली गई है। स्टालिन ने कहा कि शिक्षा हमारे संविधान में समवर्ती सूची के तहत एक विषय है और इसलिए हम यूजीसी द्वारा एकतरफा रूप से यह अधिसूचना जारी करने के कदम को असंवैधानिक मानते हैं। तमिलनाडु इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगा।
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