बिहार के ध्यानार्थ::::::अपडेट:::: ब्यूरो:::::: पुलों के ढहने में बिहार को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका : सुप्रीम कोर्ट
- चार माह में जवाब न देने शीर्ष अदालत सख्त
- चार माह में जवाब न देने पर कोर्ट सख्त - एनएचएआई को भी नोटिस जारी किया
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता
बिहार में एक के बाद एक पुलों के ढहने से जुड़ी घटनाओं पर दाखिल जनहित याचिका पर सरकार द्वारा जवाब दाखिल ने करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। याचिका में इन घटनाओं के मद्देनजर सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों का संरचनात्मक ऑडिट कराने और कमजोर पाए जाने पर उन्हें गिराकर नए सिरे से बनाने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने अधिवक्ता ब्रजेश सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को भी जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि इस मामले में हमने बिहार सरकार और अन्य संबंधित पक्षकारों को 29 जुलाई, 2024 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। पीठ ने कहा कि हम बिहार सरकार और अन्य को जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दे रहे हैं और यह आखिरी मौका होगा। इसके साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता को पक्षकारों का जवाब मिलने के चार सप्ताह बाद अपना जवाबी हलफनामा भी दाखिल करने का आदेश दिया। अब मामले की सुनवाई 15 फरवरी, 2025 को होगी।
नहीं रुक रहा सिलसिला
अधिवक्ता सिंह ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक अर्जी में दावा किया था कि बिहार में पुल और पुलिया गिरने का सिलसिला अब भी जारी है लेकिन सरकार इसे रोकने के लिए समुचित कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने यह अर्जी अपनी उस जनहित याचिका में दाखिल की है, जिसमें आडिट और नए सिरे से निर्माण का आदेश देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि अभी हाल ही में नालंदा जिले के चंडी स्थान पर नदी पर बने एक पुल के गिरने से 18 साल के लड़के की मौत हो गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह करते हुए बताया कि तीन नवंबर को दरभंगा जिले में बन रहे छह लेन परियोजना से जुड़ा एक निर्माणाधीन पुल भी झुक गया। उन्होंने दावा किया कि परियोजना में लगी कंपनी रात में चुपके से मलबा हटा रही थी, लेकिन मामला लोगों के संज्ञान में आ गया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है।
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