अदालत से:::::: डॉक्टर से दरिंदगी मामले की सुनवाई बंगाल से बाहर नहीं
- सुप्रीम कोर्ट ने मामला स्थानांतरित करने से इनकार किया नई दिल्ली,
- सुप्रीम कोर्ट ने मामला स्थानांतरित करने से इनकार किया नई दिल्ली, एजेंसी।
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मुकदमे को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने से गुरुवार को इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश के पास सबूतों पर गौर करने के बाद जरूरी महसूस होने पर एक और जांच के आदेश की शक्तियां हैं। शीर्ष अदालत ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से जुड़े इस मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल छठी स्टेटस रिपोर्ट पर भी गौर किया। कोर्ट ने यह कहते हुए किसी टिप्पणी से परहेज किया कि जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलकाता की अदालत ने हत्या और दुष्कर्म के मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ चार नवंबर को आरोप तय कर दिए हैं और मामले में रोजाना सुनवाई 11 नवंबर से शुरू होगी।
एनटीएफ की रिपोर्ट राज्यों को साझा करें
सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा पर प्रोटोकॉल बनाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल (एनटीएफ) ने शीर्ष अदालत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। शीर्ष अदालत ने रिपोर्ट सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करने का निर्देश दिया और सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की।
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