Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीSupreme Court Advises Ajit Pawar s NCP to Stand Independently Ahead of Maharashtra Elections

सत्ता संग्राम :::: ‘शरद पवार का इस्तेमाल नहीं करे अजित गुट

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी अजित पवार गुट को अपने पैरों पर खड़ा होने की सलाह दी है। चुनाव प्रचार में शरद पवार की तस्वीरों, ऑडियो और वीडियो का उपयोग न करने का सुझाव दिया गया। कोर्ट ने दोनों गुटों को चुनाव...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Nov 2024 10:06 PM
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- सुप्रीम कोर्ट ने अजित की एनसीपी को अपने पैरों पर खड़े होने की सलाह दी नई दिल्ली, विशेष संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनसीपी अजित पवार गुट से कहा कि वह अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करे। साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में शरद पवार की तस्वीर, उनके आडियो और वीडियो का इस्तेमाल नहीं करने का सुझाव दिया।

एनसीपी में टूट के बाद निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अगुवाई वाले गुट को एनसीपी के रूप में मान्यता दी है। वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को अपने गुट का अलग नाम एनसीपी (Ḥएसपी) रखना पड़ा है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्ल भुइयां की पीठ ने शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी (Ḥएसपी) और अजित की एनसीपी से कहा कि वे अदालतों के चक्कर लगाने के बजाय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर अपना अपना ध्यान केंद्रित करें। पीठ ने अजित गुट से अपने नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और चुनाव से जुड़े प्रतिनिधियों के बीच एक ऑनलाइन परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया। इसमें यह बताना होगा कि शरद की तस्वीर या वीडियो/आडियो क्लिप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वह पुरानी हो या नई। सुप्रीम कोर्ट ने शरद गुट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि इस देश के लोग बहुत बुद्धिमान हैं और उन्हें इस बात का अच्छी तरह से पता है कि शरद और अजित कौन हैं। उन्हें इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता।

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