मकान वापस करने की अर्जी पर अदालत में आज सुनवाई
श्रद्धा हत्याकांड में मकान मालिक ने दिल्ली की साकेत जिला अदालत में अपने फ्लैट को पुलिस की हिरासत से मुक्त कराने की मांग की है। आफताब पूनावाला ने मई 2022 में श्रद्धा की हत्या की थी। पुलिस ने इस याचिका...

श्रद्धा हत्याकांड नई दिल्ली, का.सं.। साकेत जिला अदालत में श्रद्धा हत्याकांड मामले में मकान मालिक की ओर से अपने फ्लैट को पुलिस की हिरासत से मुक्त कराने की मांग की गई है। मई 2022 में इस मकान में आफताब पूनावाला ने लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की कथित हत्या कर दी थी। मकान मालिका की याचिका पर अदालत में आज सुनवाई होनी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ की अदालत में मकान मालिक ने दलील दी कि महरौली के छतरपुर पहाड़ी में उसका पहली मंजिल का फ्लैट है, जिसे पुलिस के कब्जे से उसे वापस सौंप दिया जाना चाहिए। चूंकि, मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और मुकदमा अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि फ्लैट के सभी सबूत और तस्वीरें पहले से ही केस रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।
पुलिस ने याचिका का विरोध किया
हालांकि, पुलिस ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यदि फ्लैट का कब्जा मकान मालिक को वापस सौंप दिया जाता है, तो अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रभाव पड़ सकता है। पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि सीआरपीसी की धारा 310 के तहत अदालत को फ्लैट का स्थानीय निरीक्षण करने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग पूरी होने से पहले परिस्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता।
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