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अदालत से:::: संजौली मस्जिद मामले में पक्षकार बनाने की याचिका खारिज

शिमला की अदालत ने संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय लोगों की अर्जी को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अदालत में ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन द्वारा दायर अपील की सुनवाई चल रही है। स्थानीय लोगों के...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Nov 2024 10:00 PM
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शिमला, एजेंसी। स्थानीय लोगों की उस अर्जी को शिमला की एक अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने संजौली मस्जिद मामले में पक्षकार बनाने की मांग की थी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन (एएचएमओ) द्वारा दायर एक अपील की स्थिरता पर सुनवाई कर रही है, जिसमें नगर आयुक्त की अदालत के पांच अक्तूबर के आदेश को चुनौती दी गई है। उसमें दो माह के भीतर इस पांच मंजिला मस्जिद की तीन अनधिकृत मंजिलों को गिराने का आदेश दिया गया था। स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जगत पाल ने कहा कि उन्होंने पक्षकार बनाए जाने को लेकर अदालत के समक्ष दलील पेश की थी, पर अदालत ने उसे खारिज कर दिया।

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