अमेरिकी एसईसी ने गौतम अदाणी, सागर को तलब किया
नोटःःः इस फाइल में दो खबरों को समाहित किया गया है। - रिश्वत मामले
न्यूयॉर्क, एजेंसी। अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने उन पर लगे आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए तलब किया है। अदाणी के अहमदाबाद स्थित शांतिवन फॉर्म हाउस और उनके भतीजे सागर के इसी शहर में बोदकदेव आवास पर समन भेजकर 21 दिनों के भीतर एसईसी को जवाब देने के लिए कहा गया है। न्यूयॉर्क पूर्वी जिला अदालत के माध्यम से 21 नवंबर को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि इस समन की तामील के 21 दिनों के भीतर (जिस दिन आपको यह समन मिला, उसे छोड़कर) आपको वादी (एसईसी) को संलग्न शिकायत का जवाब देना होगा या संघीय सिविल प्रक्रिया के नियम 12 के तहत एक प्रस्ताव तामील करना होगा। यदि आप जवाब देने में विफल रहते हैं तो शिकायत में मांगी गई राहत के लिए आपके खिलाफ निर्णय लिया जाएगा। आपको अपना जवाब या प्रस्ताव भी अदालत में दाखिल करना होगा।
बता दें कि गौतम अदाणी और सागर पर अनुकूल सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 26.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर (2,200 करोड़ रुपए) की रिश्वत देने में शामिल होने का आरोप है। अदाणी और सागर समेत सात अन्य प्रतिवादियों पर बुधवार को न्यूयॉर्क की एक अदालत में मुकदमा शुरू हुआ था। वे समूह की नवीकरणीय ऊर्जा इकाई अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निदेशक हैं।
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अदाणी की किसी कंपनी पर कोई कानूनी मामला नहींः सीएफओ
नई दिल्ली, एजेंसी। अदाणी समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) जुगेशिंदर रोबी सिंह ने कहा है कि
समूह की 11 सूचीबद्ध कंपनियों में किसी पर भी कोई गलत काम करने का आरोप नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि समूह वकील की मंजूरी मिलने के बाद अमेरिकी अभियोग पर एक विस्तृत टिप्पणी करेगा।
सीएफओ ने ‘एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ऐसी बहुत सी खबरें हैं, जिनमें असंबंधित वस्तुओं को उठाकर सुर्खियां बनाने की कोशिश की गई है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम कानूनी प्रक्रिया में प्रस्तुत मामले की विस्तृत समीक्षा करने के बाद उचित मंच पर समय पर जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी अदालत ने अभियोग पर फैसला नहीं सुनाया है और जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग के वकीलों ने बताया है कि ये आरोप हैं तथा अभियुक्तों के निर्दोष होने का अनुमान है।
अभियोग की स्पष्ट जानकारी दो दिन पहले मिलीः
जुगेशिंदर ने कहा कि समूह को चेयरमैन गौतम अदाणी के खिलाफ अमेरिकी अभियोग के बारे में स्पष्ट रूप से दो दिन पहले पता चला। उन्होंने कहा, हमें पता था कि कुछ चल रहा है (और फरवरी 2024 में हमने जोखिम कारकों में 144ए पेशकश परिपत्र का खुलासा किया)। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि कंपनी ने फरवरी 2024 में क्या खुलासा किया था।
11 सार्वजनिक कंपनियां अभियोग के अधीन नहींः
सीएफओ ने कहा कि अदाणी समूह के पास 11 सार्वजनिक कंपनियों का पोर्टफोलियो है और उनमें से कोई भी अभियोग के अधीन नहीं है। यानी ये कंपनियां न्यूयॉर्क की अदालत में किसी भी कानूनी कार्यवाही में प्रतिवादी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अभियोग अदाणी ग्रीन के एक अनुबंध से संबंधित है, जो अदाणी ग्रीन के कुल कारोबार का लगभग 10 प्रतिशत है।
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