Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsSEBI Expands T0 Settlement System to 500 Companies for Instant Stock Transactions

शीर्ष 500 शेयरों के सौदे तुरंत निपटेंगे

सेबी ने तुरंत निपटान व्यवस्था (टी 0) का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब शीर्ष 500 कंपनियों के शेयरों में निवेशक के खाते में तुरंत पैसा आएगा और डीमैट खाते में भी शेयर शामिल हो जाएंगे। यह व्यवस्था...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 10 Dec 2024 09:32 PM
share Share
Follow Us on

नई दिल्ली, एजेंसी। बाजार नियामक सेबी ने शेयरों की खरीद-फरोख्त में तुरंत निपटान व्यवस्था (टी 0 ) का दायरा बढ़ाने का फैसला लिया है। अब शीर्ष 500 कंपनियों के शेयर बेचने पर निवेशक के खाते में तुरंत पैसा आ जाएगा। यही नहीं शेयर खरीदने पर डीमैट खाते में भी तत्काल शेयर शामिल कर दिए जाएंगे। अब तक शीर्ष 25 कंपनियों के शेयरों में ही यह व्यवस्था लागू थी। अब इनकी संख्या बढ़कर 525 हो जाएगी। सेबी ने कहा कि यह विकल्प बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों के लिए उपलब्ध होगा। इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीक से जनवरी 2025 तक लागू कर दिया जाएगा। पहले 100 कंपनियों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया में 100-100 के हिसाब से अन्य कंपनियों को जोड़ा जाएगा। यह कदम निवेशकों और बाजार में तेजी से लेनदेन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।

स्टॉक ब्रोकर्स शुल्क तय करेंगे

बाजार नियामक सेबी ने सभी स्टॉक ब्रोकर्स को वैकल्पिक निपटान व्यवस्था में भाग लेने की अनुमति दी है। साथ ही उन्हें उसी दिन (टी 0) और अगले दिन (टी 1) शेयरों के सौदों को निपटाने के लिए अलग-अलग शुल्क ब्रोकरेज शुल्क वसूलने की अनुमति दी है। बशर्ते यह नियामकीय सीमा के भीतर हो।

क्या है तुरंत निपटान व्यवस्था

गौरतलब है कि सेबी ने तुरंत निपटान व्यवस्था (टी 0 ) को इसी साल मार्च में लागू किया था। इसके तहत चुनिंदा शेयरों के लेनदेन का उसी दिन निपटान किया जाता है। अभी सीमित ब्रोकरों को ही इसकी अनुमति थी। वहीं, अन्य शेयरों के लिए वर्तमान में टी 1 लागू है। इसके तहत लेनदेन का अगले दिन यानी टी 1 व्यव्स्था में निपटान होता है। यानी किसी ने मंगलवार को खरीदा शेयर है तो डीमैट खाते में बुधवार को आएगा। बेचने की स्थिति में पैसा भी अगले दिन बैंक खाते में आएगा। सेबी ने इसी वर्ष जनवरी में टी 1 व्यवस्था लागू की थी। इससे पहले टी 2 निपटान व्यवस्था लागू थी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें