Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीSaket Court Grants Regular Bail to Businessman Rajesh Katiyal in Money Laundering Case

धनशोधन मामले में कारोबारी राजेश कात्याल को जमानत

साकेत कोर्ट ने कारोबारी राजेश कत्याल को धनशोधन मामले में नियमित जमानत दे दी है। कत्याल पर 200 करोड़ रुपये की आपराधिक आय को वैध बनाने का आरोप था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले उन्हें अंतरिम जमानत दी थी।...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 16 Nov 2024 05:25 PM
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नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। साकेत कोर्ट ने धनशोधन के एक मामले में कारोबारी राजेश कत्याल को नियमित जमानत दे दी है। कात्याल को ईडी ने कंपनियों के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक की आपराधिक आय को वैध बनाने में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। कत्याल को इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी थी। स्पेशल जज गौरव गुप्ता ने 14 नवंबर को पारित आदेश में व्यवसायी राजेश कत्याल को नियमित जमानत देते हुए कहा कि आरोपी ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी बाधाओं को पार कर लिया है। चूंकि, निर्धारित अपराध का अस्तित्व ही संदिग्ध है, इसलिए अदालत के पास यह मानने के लिए उचित आधार है कि आरोपी कथित अपराध का दोषी नहीं है। अदालत ने कहा कि आरोपी के जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं दिखती।

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