धनशोधन मामले में कारोबारी राजेश कात्याल को जमानत
साकेत कोर्ट ने कारोबारी राजेश कत्याल को धनशोधन मामले में नियमित जमानत दे दी है। कत्याल पर 200 करोड़ रुपये की आपराधिक आय को वैध बनाने का आरोप था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले उन्हें अंतरिम जमानत दी थी।...
नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। साकेत कोर्ट ने धनशोधन के एक मामले में कारोबारी राजेश कत्याल को नियमित जमानत दे दी है। कात्याल को ईडी ने कंपनियों के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक की आपराधिक आय को वैध बनाने में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। कत्याल को इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दी थी। स्पेशल जज गौरव गुप्ता ने 14 नवंबर को पारित आदेश में व्यवसायी राजेश कत्याल को नियमित जमानत देते हुए कहा कि आरोपी ने पीएमएलए की धारा 45 की दोहरी बाधाओं को पार कर लिया है। चूंकि, निर्धारित अपराध का अस्तित्व ही संदिग्ध है, इसलिए अदालत के पास यह मानने के लिए उचित आधार है कि आरोपी कथित अपराध का दोषी नहीं है। अदालत ने कहा कि आरोपी के जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं दिखती।
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