ग्राहकों की ऋण सूचना पर निर्देश एकीकृत किए
मुंबई में, आरबीआई ने एक मास्टर निर्देश जारी किया है जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ऋण सूचना रिपोर्टिंग को एकीकृत किया गया है। इसके अनुसार, ऋण सूचना कंपनियां ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल के जरिए...
Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Jan 2025 06:27 PM
मुंबई। आरबीआई ने सोमवार को एक मास्टर निर्देश जारी किया, जिसमें बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों के अपने ग्राहकों की ऋण सूचना पर जारी किए गए विभिन्न निर्देशों को एकीकृत किया गया है। मास्टर निर्देश के अनुसार, अगर निर्दिष्ट उपयोगकर्ता ग्राहकों की ऋण सूचना रिपोर्ट को लेते हैं, तो इस बारे में ऋण सूचना कंपनियां ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल के जरिये बताएंगी। मास्टर निर्देश जारी करने का उद्देश्य ऋण सूचना की रिपोर्टिंग और प्रसार के लिए एक मानकीकृत ढांचा स्थापित करना और संवेदनशील ऋण डेटा की गोपनीयता की रक्षा करना है।
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