सीएसबी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन के चलते सीएसबी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और मुथूट हाउसिंग फाइनेंस सहित पांच इकाइयों पर जुर्माना लगाया। सीएसबी बैंक पर 1.86 करोड़ रुपये,...
मुंबई, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को सीएसबी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और मुथूट हाउसिंग फाइनेंस सहित पांच इकाइयों पर जुर्माना लगाया। यह जुर्माना विभिन्न नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन के चलते लगाया गया है। आरबीआई ने सीएसबी बैंक पर वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन तथा आचार संहिता से संबंधित दिशानिर्देशों और शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के चलते 1.86 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। केंद्रीय बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन न करने और अन्य कारणों से 1.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - आवास वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2021' के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के चलते पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा निडो होम फाइनेंस लिमिटेड पर पांच लाख रुपये और अशोका विनियोग लिमिटेड पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि प्रत्येक मामले में जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इनका संबंध इन इकाइयों के वित्तीय लेनदेन से नहीं है।
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