विनेश फोगाट मामले में राज्यसभा पर चर्चा की मांग खारिज
शब्दःःः 234 - सभापति धनखड़ ने कहा- नियमों के अनुरूप नहीं है नोटिस
नई दिल्ली, एजेंसी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को तृणमूल सदस्य मोहम्मद नदीमुल हक के पेरिस ओलंपिक में महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराने के मुद्दे पर चर्चा की मांग से जुड़े नोटिस को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह नियमों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसे मंजूरी नहीं दी जाती है। उच्च सदन में आवश्यक दस्तावेज रखे जाने के बाद धनखड़ ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर हक की ओर से नियम 267 के तहत नोटिस मिला है। धनखड़ ने कहा कि मेरे कार्यालय ने आपसे संपर्क किया। आपने अपनी असमर्थता जाहिर की। मैंने आपके नेता से बात की है। कृपया उनसे संपर्क करें। बदलाव के लिए मैं सदन में ऐसा कर रहा हूं। सभापति ने जोर देकर कहा कि वह इस तरह के नोटिस पर तभी विचार करेंगे, जब उन तक सुबह 10 बजे की समयसीमा के भीतर नोटिस पहुंचा दिया जाएगा।
तीन दशकों में केवल छह बार नियम 267 का इस्तेमाल
राज्यसभा नियम पुस्तिका के अनुसार, कोई भी सदस्य, सभापति के समक्ष किसी मुद्दे पर इस नियम के तहत चर्चा करने का प्रस्ताव रख सकता है। सभापति की सहमति होने पर संसद के समक्ष सभी सूचीबद्ध एजेंडे को निलंबित कर उक्त मुद्दे पर चर्चा कराई जाती है। विगत तीन दशकों से अधिक समय में, नियम 267 का उपयोग केवल छह अवसरों पर किया गया है।
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