कांग्रेस नेता बाजवा की गिरफ्तारी पर सात मई तक रोक
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा को राहत दी है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक 7 मई तक बढ़ा दी है। बाजवा पर 50 बमों के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने सुनवाई...

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा को राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक सात मई तक बढ़ा दी। उनपर ‘पंजाब में 50 बम पहुंच चुके हैं वाले पर बयान पर मामला दर्ज किया गया था। बाजवा के वकील ने बताया कि सरकार ने मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है। अंतरिम आदेश मामले की अगली सुनवाई सात मई तक जारी रहेगा। अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक है। हालांकि, मामले की जांच पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में पंजाब सरकार को 22 अप्रैल तक बाजवा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। इसके बाद कोर्ट ने बाजवा की याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस भी जारी किया था। बाजवा ने अपने बयान को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता बाजवा पर देश की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाली भ्रामक जानकारी देने सहित कई आरोप लगाए गए हैं।
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