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अदालत से :::: वीवो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चीनी नागरिक को जमानत

पटियाला हाउस कोर्ट ने वीवो मोबाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू को नियमित जमानत दे दी है। एंड्रयू को 20 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में अक्तूबर 2023 में गिरफ्तार...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 13 Nov 2024 06:24 PM
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नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने वीवो मोबाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ ​​एंड्रयू को नियमित जमानत दे दी। एडमिन मैनेजर के तौर पर काम करने वाले एंड्रयू को अक्तूबर 2023 में 20 हजार करोड़ रुपये की इस कथित धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था।

कोर्ट ने तथ्यों, परिस्थितियों और हिरासत की अवधि पर विचार करते हुए आरोपी को जमानत दी। अदालत ने 11 नवंबर को आदेश दिया कि आवेदक केवल कर्मचारी है उसके खाते में वेतन के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है, ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णयों को देखते हुए उसे नियमित जमानत दी जाती है। आवेदक 10 अक्तूबर, 2023 से न्यायिक हिरासत में है। उसे दो लाख रुपये के व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत दी गई है। उसे तुरंत पासपोर्ट सरेंडर करने और अदालत की अनुमति के बगैर देश न छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

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