आयुष के लिए एक स्वतंत्र औषधि नियंत्रक की सिफारिश
नई दिल्ली, संसद की स्थायी समिति ने आयुष औषधियों के मानकों को एक स्वतंत्र औषधि नियंत्रक के अधीन रखने की सिफारिश की है। समिति ने स्वास्थ्य मंत्रालय से एक सुव्यवस्थित तंत्र स्थापित करने और हितधारकों को...

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद की एक स्थायी समिति ने सभी आयुष औषधि-संबंधी मानक-निर्धारण प्रक्रियाओं को एक स्वतंत्र औषधि नियंत्रक के अधीन रखने की सिफारिश की है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उससे संबंधित नियमों के अनुसार ऐसा किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी संसद की स्थायी समिति ने इस सप्ताह राज्यसभा में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय को एक सुव्यवस्थित और समावेशी तंत्र स्थापित करना चाहिए। फार्माकोपिया मानकों के विकास में हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल करे, जिससे अधिक दक्षता और एकरूपता सुनिश्चित हो सके।
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