अपडेट:: विदेश:: पाक बोला कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार नहीं
इस्लामाबाद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील का अधिकार नहीं है। यह टिप्पणी तब आई जब पाक सुप्रीम कोर्ट जाधव के मामले...

- पाक नागरिकों को ऐसे अधिकारी नहीं हैं तो जाधव को कैसे - अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से सिर्फ काउंसलर एक्ससे का आदेश
इस्लामाबाद, एजेंसी। भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने कहा है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील का अधिकार नहीं है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के वकील ख्वाजा हारिस अहमद ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कुलभूषण जाधव को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बावजूद अपील का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने केवल काउंसलर एक्सेस का आदेश दिया था। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से यह टिप्पणी उस समय आई जब पाक सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ उन मामलों की सुनवाई कर रही थी, जिनमें मई 2023 के दंगों के आरोपियों को पाकिस्तान की सैन्य अदालतों ने दोषी ठहराया था। जाधव का मामला इसी संदर्भ में यह दिखाने के लिए उठाया गया कि जाधव को जो अधिकार दिए गए वो स्थानीय नागरिकों को नहीं मिल रहे हैं। तो जाधव को विशेष अधिकार कैसे दिए जा सकते हैं। मालूम हो कि जाधव वर्ष 2016 से पाकिस्तान की जेल में बंद है। पाक का दावा है कि उसने जाधव को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है।
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