संशोधित :: पेज-1 के लिए ---- 12 लाख रुपये की आय पर कोई कर नहीं
नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को कर मुक्त किया गया है। नौकरीपेशा लोगों को 75,000 रुपये की मानक कटौती मिलेगी, जिससे कुल आय 12.75 लाख रुपये तक कर मुक्त होगी। धारा 87ए के तहत कर छूट...
- नई कर व्यवस्था चुनने वाले लोगों के लिए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। - इसमें 75,000 रुपये की मानक कटौती भी मिलेगी। यानी नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा।
- मानक कटौती वाली राहत केवल नौकरीपेशा लोगों के लिए हैं। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर कर में छूट की सीमा केवल 12 लाख ही रहेगी।
- धारा 87ए के तहत कर छूट (रीबेट) को अधिकतम 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है।
- इस घोषणा से 12 लाख तक कमाने वाले लोगों को हर साल 80 हजार रुपये की बचत होगी। वहीं. 18 लाख रुपये सालाना आय पर 70 हजार रुपये की बचत होगी।
- इसके साथ ही नई कर व्यवस्था में कर स्लैब में भी परिवर्तन किया गया है।
- आय 12.75 लाख से एक रुपये भी ज्यादा हुई तो नए स्लैब के अनुसार कर चुकाना होगा।
- पुरानी कर व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। कर ढांचा भी नहीं बदला गया है।
नई कर व्यवस्था का स्लैब बदला
पुराना स्लैब पुरानी दर
0 से 3 लाख 00
3 से 7 लाख 5%
7 से 10 लाख 10%
10 से 12 लाख 15%
12 से 15 लाख 20%
12 से अधिक 25%
नया स्लैब नई दर
0 से 4 लाख 00
4 से 8 लाख 5%
8-12 लाख 10%
12 से 16 लाख 15%
16 से 20 लाख 20%
20 से 24 लाख 25%
24 लाख से ज्यादा 30%
ऐसे समझें फायदा (आय के अनुसार)
आय पहले कर अब लगेगा अंतर कर छूट कुल फायदा
8 लाख रुपये 30,000 20,000 10,000 20,000 30,000
12 लाख रुपये 80,000 60,000 20,000 60,000 80,000
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