नेशनल हेराल्ड मामले में 21 मई तक टली सुनवाई
नई दिल्ली, राउज एवेन्यू अदालत ने नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई को 21 मई तक टाल दिया। सह-आरोपी सैम पित्रोदा को नोटिस भेजा गया है। अदालत ने ईडी की दलीलें...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। नेशनल हेराल्ड से जुड़े धनशोधन मामले में राउज एवेन्यू अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई को 21 मई तक के लिए टाल दी। मामले की सुनवाई 22 मई को भी जारी रहेगी। विशेष जज विशाल गोगने की अदालत ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद कहा कि चूंकि सह-आरोपी सैम पित्रोदा को गुरुवार को ही ईमेल के जरिए नोटिस भेजा गया है, इसलिए अगली तारीख पर आरोपपत्र पर संज्ञान लेना उचित होगा। जब मामले के शिकायतकर्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी के आरोपपत्र की कापी मांगी, तो अदालत ने सबसे पहले ईडी का पक्ष सुनने का फैसला किया।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने अदालत से सभी प्रतिवादियों को मामले में अपने जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। अदालत ने बीते शुक्रवार को मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था। अदालत ने कहा कि आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के समय सोनिया और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है।
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