नागपुर हिंसा: मुख्य आरोपी हनीफ को कोर्ट से मिली जमानत
नागपुर, एजेंसी। नागपुर हिंसा मामले में सोमवार को एक सत्र अदालत ने माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक

नागपुर, एजेंसी। नागपुर हिंसा मामले में सोमवार को एक सत्र अदालत ने माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ को जमानत दे दी। पुलिस ने पिछले महीने हनीफ पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमबी ओझा ने अपने आदेश में कहा कि हनीफ को 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है। अदालत ने कहा, जमानत नियम है और जेल अपवाद है। आरोपी पर्याप्त समय से हिरासत में है और जांच पूरी हो चुकी है। बता दें, छत्रपति संभाजीनगर जिले में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के दौरान अफवाह फैलने के बाद 17 मार्च को नागपुर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर पथराव और आगजनी की खबरें आईं। इसके बाद हनीफ को 19 मार्च को नागपुर साइबर पुलिस ने दंगों को कथित रूप से अंजाम देने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश साझा करने और अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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