मेघालय विधानसभा में आदिवासी आरक्षण संबंधी विधेयक खारिज
मेघालय विधानसभा ने विधायक एडेलबर्ट नोंग्रम द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जनजातियों के गैर-क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण विधेयक को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य आदिवासियों के कम सुविधा प्राप्त...
शिलांग, एजेंसी। विपक्षी विधायक एडेलबर्ट नोंग्रम द्वारा मेघालय में रहने वाले आदिवासियों के गैर-क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वाले विधेयक को मंगलवार को विधानसभा में ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। वॉयस ऑफ द पीपल्स पार्टी के विधायक ने मेघालय अनुसूचित जनजातियों के गैर-क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण (राज्य आरक्षण नीति में) विधेयक, 2024 को पेश किया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने मामले को मतदान के लिए रखा।
विधानसभा के उपाध्यक्ष टिमोथी डी शिरा ने कहा, मतदाताओं ने कहा कि प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और विधेयक को पेश करने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए सदन ने विधेयक को खारिज कर दिया। नोंग्रम ने कहा कि विधेयक राज्य आरक्षण नीति को लागू करते हुए राज्य में अनुसूचित जनजातियों के गैर-क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है।
उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य आदिवासियों के बीच कम सुविधा प्राप्त वर्ग की पहचान करना है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता को बरकरार रखा है। साथ ही राज्यों को उप-वर्गीकरण बनाने का अधिकार भी दिया है।
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