सलेम की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव विचाराधीन : महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि प्रत्यर्पित अपराधी अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव विचाराधीन है। सलेम ने 19 साल से अधिक समय जेल में बिताया है। हालांकि, उसके खिलाफ गंभीर अपराधों...

महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि प्रत्यर्पित अपराधी अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव विचाराधीन है और इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने जेल से रिहाई के अनुरोध वाली गैंगस्टर की याचिका के जवाब में अपने हलफनामे में कहा कि नवंबर 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद से सलेम ने जेल में केवल 19 साल तीन महीने 20 दिन की कैद काटी है। राज्य सरकार ने बुधवार को न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ के समक्ष सलेम की याचिका के जवाब में दो हलफनामे पेश किए। राज्य सरकार ने कहा कि सलेम की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव विचाराधीन है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
दूसरा हलफनामा पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक और जेल महानिरीक्षक सुहास वारके द्वारा दायर किया गया। हलफनामे में कहा गया कि अबू सलेम का इतिहास बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसने भारत में कई अपराध किए हैं। इसके बाद वह विदेश भाग गया। हलफनामे के अनुसार, सलेम को 1993 बम विस्फोट मामले सहित दो मामलों में दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उधर, अधिवक्ता फरहाना शाह के माध्यम से दायर याचिका में सलेम ने दावा किया कि अगर अच्छे व्यवहार के लिए छूट को शामिल किया जाए तो वह पहले ही 25 साल की सजा काट चुका है। पीठ मामले की सुनवाई जून में करेगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।