Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीLokpal Seeks Explanation from SEBI Chief Madhabi Puri Buch Amid Hindenburg Allegations

लोकपाल ने सेबी प्रमुख से स्पष्टीकरण मांगा

नई दिल्ली में लोकपाल ने अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच पर लगाए गए आरोपों के संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। एक लोकसभा सांसद और दो अन्य ने शिकायत दर्ज की थी। बुच को...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Nov 2024 06:29 PM
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नई दिल्ली, एजेंसी। भ्रष्टाचार-रोधी निकाय लोकपाल ने अमेरिकी शोध एवं निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच पर लगाए गए आरोपों के संदर्भ में उनसे 'स्पष्टीकरण' देने को कहा है। एक लोकसभा सांसद और दो अन्य लोगों ने बुच के खिलाफ इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक, लोकपाल ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के खिलाफ आई शिकायतों पर शुक्रवार को उनसे स्पष्टीकरण मांगा। बुच से चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। हालांकि, लोकपाल ने यह स्पष्ट किया है कि उसका आदेश केवल 'प्रक्रियागत निर्देश' है और 'इस मामले में किसी भी तरह से उसकी राय नहीं अभिव्यक्त करता है।'

आदेश के मुताबिक, आरोपों की जांच के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनने के बारे में फैसला करने के पहले नामित प्रतिवादी लोक सेवक को लोकपाल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (एक) के तीसरे प्रावधान के तहत स्पष्टीकरण का अवसर दिया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि बुच दोहराव से बचने के लिए तीनों शिकायतों में शिकायत के हिसाब से अपना जवाब या स्पष्टीकरण पेश कर सकती हैं।

लोकपाल संस्था के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और पांच अन्य सदस्यों के इस आदेश पर हस्ताक्षर हैं। इसके सदस्यों में न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी, संजय यादव, रितु राज अवस्थी, सुशील चंद्रा और अजय तिर्की शामिल हैं। लोकपाल ने मामले को आगे विचार के लिए 19 दिसंबर को सूचीबद्ध किया है।

बुच दम्पति कर चुका है आरोपों का खंडन

बुच दम्पति ने इन आरोपों का जोरदार खंडन करते हुए कहा था कि हिंडनबर्ग सेबी की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाने के साथ चरित्र हनन का प्रयास कर रहा है। लोकपाल ने 20 सितंबर के अपने आदेश में शिकायतकर्ता के नाम का उल्लेख न करते हुए आरोपों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के सत्यापन के लिए संबंधित शिकायतकर्ता द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके बाद मामले की सुनवाई 17 अक्तूबर और फिर आठ नवंबर को तय की गई। शुक्रवार को जारी लोकपाल के आदेश से पता चलता है कि 14 अक्तूबर को 'एक और शिकायतकर्ता ने फिर से वही मुद्दे उठाते हुए' सेबी प्रमुख के खिलाफ तीसरी शिकायत भी दर्ज कराई है।

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