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केरल में चायवाले के हत्यारे को आजीवन कारावास

कोल्लम की अदालत ने चायवाले सुधीर की हत्या के आरोपी वर्गीस को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2017 में, वर्गीस ने उधारी चुकाने के लिए कहने पर सुधीर को चाकू मारा। अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 31 Jan 2025 07:18 PM
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केरल में चायवाले के हत्यारे को आजीवन कारावास

कोल्लम, एजेंसी। केरल में शुक्रवार को कोल्लम की एक अदालत ने चायवाले के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी व्यक्ति ने 2017 में उधार के रुपये मांगने पर चायवाले की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। अदालत ने दोषी वर्गीस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील सिसिन जी मुंडक्कल ने बताया कि मामले की सुनवाई कोल्लम के प्रथम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पीएन विनोद की अदालत में चल रही थी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी का मूल निवासी वर्गीस केरल में रबर टैपर के रूप में काम करता था।

वह कोल्लम में पीड़ित सुधीर की दुकान पर चाय पीता था। आरोपी ने कुछ समय में 200 रुपये का बिल जमा कर लिया था। सुधीर ने 27 दिसंबर, 2017 को वर्गीय से उधार चुकाने के लिए कहा।

सरकारी वकील ने कहा कि वर्गीस ने पैसे की मांग को नजरअंदाज किया और घर चला गया। लेकिन जब सुधीर उसके पीछे गया तो आरोपी ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। आरोपी के पड़ोसी ने इस वारदात को देख लिया था।

मरने से पहले सुधीर ने अपनी बहन और दो अन्य लोगों को बताया कि उसे वर्गीस ने चाकू मारा है और उसके बयान को अदालत ने मृत्यु पूर्व बयान माना। यह बयान आरोपी को दोषी ठहराने में सहायक रहा।

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