केरल में माकपा कार्यकर्ता हत्या मामले में भाजपा-आरएसएस के आठ कार्यकर्ता दोषी
केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को भाजपा और आरएसएस के आठ कार्यकर्ताओं को 2013 में माकपा कार्यकर्ता की हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपियों को हत्या और आपराधिक साजिश का दोषी पाया। सजा का ऐलान 15 जनवरी...
तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के आठ कार्यकर्ताओं को मई 2013 में यहां आलमकोड के पास एक माकपा कार्यकर्ता की पिटाई और चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में दोषी ठहराया। तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) ए. सुदर्शन ने शंभू कुमार, श्रीजीत उर्फ उन्नी, हरिकुमार, चंद्रमोहन उर्फ अंबिली और संतोष उर्फ चंदू को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत हत्या के अपराध के लिए दोषी पाया। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ए ए हकीम ने कहा कि अदालत ने तीन अन्य आरोपियों - अभिषेक उर्फ अन्नी संतोष, प्रशांत उर्फ पझिंजी प्रशांत और सजीव को हत्या की आपराधिक साजिश का हिस्सा होने का दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि अदालत 15 जनवरी को सजा सुनाएगी।
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